PAN-AADHAR Link: 30 जून, 2023 को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि थी। जिन लोगों ने इस अंतिम तारीख तक अपने PAN को आधार से नहीं जोड़ा, उनका PAN कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो गया है। ऐसे मामूली लग सकता है लेकिन इसके परिणामस्वरूप आपको कई तकलीफें उठानी पड़ सकती हैं।
पैन निष्क्रिय होने से आप नहीं कर पाएंगे ये काम
1) PAN-AADHAR Link ना करने से बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते खोलने में आपको रुकावट होगी।
2) क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन देने में आप असमर्थ होंगे।
3) डीमैट खाता खोलने में भी आपको विफलता का सामना करना पड़ेगा।
4) होटल या रेस्तरां में एक बार 50,000 रुपये से अधिक की कैश पेमेंट नहीं कर पाएंगे।
5) विदेश यात्रा से जुड़े किसी काम के लिए या विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक कैश में नहीं दे सकेंगे।
6) PAN-AADHAR Link न हो तो म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये से अधिक पेमेंट नहीं कर पाएंगे।
7) किसी कंपनी या संस्था के डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
8) रिजर्व बैंक के बॉन्ड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
9) बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक के पास 50,000 रुपये से अधिक राशि जमा नहीं कर सकेंगे।
10) बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक से एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक का बैंक ड्राफ्ट या चेक नहीं ले सकेंगे।
11) एक वित्त वर्ष में बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी या किसी निधि में पचास हजार से अधिक का डिपॉजिट या इन सभी जगहों पर कुल 5 लाख रुपये से अधिक का जमा नहीं कर पाएंगे।
12) आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन या इशूएंस के लिए कैश या बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से 50,000 रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
13) एक वित्त वर्ष में बीमा पॉलिसीयों के प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये से अधिक नहीं चुका सकेंगे।
14) शेयर को छोड़कर अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
15) वे कंपनियां जो शेयर एक्सचेंज पर पंजीकृत नहीं हैं, उनके शेयर खरीदने या बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
कुछ ट्रांजैक्शन पर अधिक टैक्स देने की हो सकती है आवश्यकता
(PAN-AADHAR Link)इसके अलावा, अगर पैन निष्क्रिय है तो कुछ ट्रांजैक्शन पर अधिक टैक्स देने की आवश्यकता हो सकती है। इन कामों में शामिल हैं:
1) गाड़ी खरीदने या बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा।
2) 10 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली संपत्ति की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।
3) PAN-AADHAR Link न करने से किसी भी सामान या सेवा की खरीद बिक्री के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपये से अधिक का पेमेंट करते हैं तो टैक्स बढ़ जाएगा।
PAN-AADHAR Link ना करने पर हो जायेगा पैन डिएक्टिवेट
केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने करदाताओं को 30 जून, 2023 तक समय दिया था अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) अपने आधार नंबर से जोड़ने के लिए। सभी करदाताओं के लिए यह ज़रूरी था कि वे जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करें क्योंकि किसी भी अनुपालन का मतलब है कि पैन 1 जुलाई, 2023 से अप्रचलित हो जाएगा।
क्यों जरुरी है PAN-AADHAR Link करना
क्योंकि पैन सुरक्षित बाजार में सभी लेन-देन के लिए एकमात्र पहचान संख्या है इसलिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मौजूदा निवेशकों को भी निर्देशित किया है कि वे अपना पैन अपने आधार नंबर से जोड़ें, ताकि पुनर्नवीनीकरण तक सुरक्षित बाजार में लेन-देन कर सकें।
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