Government Fine से बचने के लिए 2 दिन के अंदर अंदर करना होगा आपको यह काम वरना एक दो नहीं पूरे 5000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2 दिन से पहले ITR फाइल कर दीजिए वरना Government Fine भरिए।
वित्तीय वर्ष 2022-23 और मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इस अवसर का फायदा उठाएं और इस काम को बिना किसी जुर्माने के पूरा करें। समय पर आईटीआर जमा करने से आपको न केवल अपने इनकम टैक्स का प्रमाण करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको Government Fine से बचाएगी। ध्यान रखें कि समय सीमा पार करने से आपको देय ब्याज और जुर्माना भी भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए निर्धारित तारीख से पहले यह काम पूरा कर लें।
कैसे बचें Government Fine से
आपके प्रस्तावित स्थिति में, किसी अधिकारी या सरकार द्वारा निर्धारित एक काम को समय पर पूरा न करने पर जुर्माने का आविष्कार करने वाले व्यवस्था को “लेट फीस” या “पेनल्टी” कहा जाता है। यह पेनल्टी एक तरह का दबाव उत्पन्न करती है ताकि लोग अपने काम को समय पर पूरा करें और समयबद्ध रहें।
31 जुलाई तक निपटाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित यह काम बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें लोगों को अपने इनकम टैक्स का प्रमाण करना होता है। इस तारीख तक पूरा न करने पर Government Fine का भी प्रावधान हो सकता है। इससे लोगों को अपने काम को समयबद्ध रूप से निपटाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और उन्हें अधिकतर अनुशासन का आभास होता है।
अब यह काम क्या है, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, आपको संबंधित सरकारी विभागों या अधिकारियों से संपर्क करके विवरण प्राप्त करना चाहिए। सरकारी स्रोतों से सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है ताकि आप समय पर निपटा सकें और किसी भी पेनल्टी से बच सकें।
आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल करने की आखिरी तारीख वित्तीय वर्ष 2022-23 और मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2023 है। यह काम वेतनभोगी व्यक्ति, फ्रीलांसर या व्यवसाय के मालिक सभी लोगों के लिए अनिवार्य है।
आईटीआर दाखिल करने से व्यक्ति अपनी आय को और वित्तीय स्थिति को समझता है। यह सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने और विकास के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलती है।
आईटीआर दाखिल करने के लिए समयबद्धता से काम करना जरूरी है। आपको वित्तीय वर्ष के अंत तक आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करने और संबंधित फॉर्मों को भरने की आवश्यकता होगी। इसे अधिकतम समय पर पूरा करने से आपको लेट फीस या जुर्माना देने से बचाया जा सकता है।
यदि किसी वजह से आप इस समय सीमा के अंदर नहीं कर पाए, तो आपको आईटीआर जमा करने के बाद भी विलंब शुल्क या Government Fine देना पड़ सकता है, जिससे आपके पॉकेट पर भारी बोझ पड़ सकता है। इसलिए समय सीमा का पालन करना आपके लिए आसानी पैदा करता है। अपने आईटीआर को समयबद्ध रूप से दाखिल करना जरूरी है।
कुछ ज़रूरी बातों का ख़याल रखें
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कुछ मुख्य बातें आपको समझने में मदद करेंगी:
- समयबद्धता: आपको अपना आईटीआर समयबद्ध रूप से दाखिल करना चाहिए। समय सीमा का पालन न करने पर आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
- सही फॉर्म: अपनी आय के अनुसार सही आयकर रिटर्न फॉर्म का चयन करें। वेतनभोगी, फ्रीलांसर या व्यवसाय के मालिक के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं।
- वैध आय प्रमाण: आपको आय को समर्थित दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित करना होगा, जैसे कि वेतन पर तालिका, बैंक खाता पार्टनरशिप या व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज।
- छूट और अधिकार: आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित किसी भी छूट या अधिकार का लाभ उठाएं। इससे आपकी आयकर देय राशि कम हो सकती है।
- डिजिटल भुगतान: आप आईटीआर का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर सकते हैं। ई-चालान, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि का उपयोग करें।
- सत्यापित विवरण: आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी विवरणों को सत्यापित रखें। गलत जानकारी देने पर आपको आयकर विभाग के द्वारा जुर्माना हो सकता है।
इन मुख्य बातों को ध्यान में रखकर आप आपने आईटीआर को समय पर सफलतापूर्वक दाखिल कर सकते हैं और Government Fine से बच सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की सलाह या सहायता की आवश्यकता है, तो आप अपने नजदीकी आयकर कार्यालय या चार्टर्ड एकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं।
किस तरह का लगेगा Government Fine
आपके आईटीआर को सत्यापित करना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पहली बार जब आप इसे दाखिल करते हैं। आपको इसे 30 दिनों के अंदर दाखिल करना होगा, अन्यथा आपका आईटीआर मान्य नहीं होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपना आईटीआर 31 जुलाई 2023 तक समयबद्धता से हर हाल में दाखिल कर दें। अगर आप देर से फाइल करते हैं तो 1 अगस्त 2023 से 1,000 रुपये या 5,000 रुपये का Government Fine लग सकता है। आय 5 लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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